उत्तराखंड राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ. कैलाश उनियाल ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अपंजीकृत पशु चिकित्सकों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य पशु चिकित्सा परिषद के नियमों के अनुसार, केवल पंजीकृत पशु चिकित्सक ही राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपंजीकृत पशु चिकित्सकों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत पशु चिकित्सकों से ही पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करें।